अशोकनगर पुलिस की सख्त कार्रवाई: फरियादी को धमकाने वाला फरार पार्षद गिरफ्तार



सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट भी जांच के दायरे में

अशोकनगर में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे पार्षद राशिद खान उर्फ चिन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर मारपीट, फरियादी को धमकाने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के गंभीर आरोप हैं।

पुलिस के अनुसार दिनांक 05 मार्च 2026 को अशोकनगर के सट्टा किंग आजाद खान के छोटे भाई पार्षद राशिद खान उर्फ चिन्ना एवं उसके साथी अल्ताफ द्वारा पठार मोहल्ला निवासी फरियादी गोपाल यादव के साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में 13 मार्च 2026 को फरियादी गोपाल यादव द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर अपराध क्रमांक 165/26 धारा 115(2), 296 (बी), 351(2), 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

इसके पश्चात दिनांक 22 मार्च 2026 को आरोपी राशिद खान उर्फ चिन्ना द्वारा हथियार लेकर फरियादी के घर में घुसकर उसे रिपोर्ट करने पर धमकाया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 195/26 धारा 331(6), 296(बी), 351(2), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत एक और मामला दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा थाना कोतवाली प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान को आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। एसडीओपी अशोकनगर विवेक शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रवि प्रताप सिंह चौहान ने उपनिरीक्षक आशुतोष गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की।

पुलिस दबिश के दौरान आरोपी अपने पकड़े जाने के भय से फरार हो गया था, जिसे मुखबिर की सूचना पर दिनांक 25 मार्च 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया।

फरारी के दौरान भड़काऊ पोस्ट

फरारी के दौरान आरोपी राशिद खान उर्फ चिन्ना द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भीड़ एकत्रित करने एवं विभिन्न समूहों के बीच धार्मिक और जातीय सौहार्द बिगाड़ने संबंधी पोस्ट की गई। इस संबंध में 26 मार्च 2026 को बोहरे कॉलोनी निवासी आवेदक अवतार सुमन द्वारा थाना कोतवाली में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया।

आवेदन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 196/2026 धारा 196(1)(b), 223(a) बीएनएस के तहत एक और प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इस मामले में भी वैधानिक कार्रवाई जारी है।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रवि प्रताप सिंह चौहान, उपनिरीक्षक आशुतोष गुप्ता, उपनिरीक्षक सतेन्द्र कुशवाह, थाना प्रभारी देहात भुवनेश शर्मा, थाना प्रभारी कचनार पूनम सेलर सहित अन्य पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।

पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि अशोकनगर जिले में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले एवं सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले आपराधिक तत्वों के विरुद्ध सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड (थाना कोतवाली)

  1. अप.क्र. 180/07 – धारा 451, 323, 506, 34 भादवि
  2. अप.क्र. 705/12 – धारा 323, 294, 427, 506, 34 भादवि
  3. अप.क्र. 618/14 – धारा 341, 323, 334, 34 भादवि
  4. अप.क्र. 350/17 – धारा 307, 147, 148, 149, 323, 324 भादवि
  5. अप.क्र. 352/17 – धारा 353, 332, 148, 149, 323 भादवि
  6. अप.क्र. 699/25 – धारा 232(1), 351(2), 3(5) बीएनएस
  7. अप.क्र. 165/26 – धारा 115(2), 296(बी), 351(2), 3(5) बीएनएस
  8. अप.क्र. 195/26 – धारा 331(6), 296(बी), 351(2), 3(5) बीएनएस
  9. अप.क्र. 196/26 – धारा 196(1)(b), 223(a) बीएनएस
  10. इस्तगासा क्रमांक 01/26 – धारा 129 बीएनएसएस


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