भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अंतर्गतश्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को ध्यान में रखते हुएवजन उठाने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।



🔹 वयस्क पुरुष – 35 किलो
🔹 वयस्क स्त्री – 30 किलो
🔹 किशोर (लड़के) – 30 किलो
🔹 किशोरी (लड़कियां) – 20 किलो

इन नियमों का पालन श्रमिकों को चोट, थकान और गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों से बचाता है।

सुरक्षित श्रमिक – सशक्त राष्ट्र
श्रम नियम अपनाएं, जीवन बचाएं।


एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने