परीक्षाओं के मद्देनज़र रात 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर सख्त कार्रवाई

अशोकनगर। परीक्षाओं के दृष्टिगत विद्यार्थियों के शांतिपूर्ण अध्ययन को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे के बाद डीजे संचालन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर श्री राजीव कुमार वर्मा द्वारा लाउडस्पीकर संचालन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन एवं वर्तमान में संचालित बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रवि प्रताप सिंह चौहान द्वारा समस्त डीजे संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रात 10 बजे के पश्चात किसी भी प्रकार के आयोजन में डीजे का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन द्वारा निर्धारित डेसिबल सीमा का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक साउंड अथवा अत्यधिक बेस का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर ध्वनि उपकरण जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक के दौरान डीजे संचालकों ने बताया कि कई बार आयोजक देर रात तक डीजे बजाने का दबाव बनाते हैं। इस पर पुलिस द्वारा निर्देश दिए गए कि यदि कोई व्यक्ति जबरन डीजे बजाने का प्रयास करता है तो तत्काल संबंधित थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

सभी डीजे संचालकों से इस संबंध में लिखित बाउंड भी भरवाए गए हैं। रात्रि के समय पुलिस द्वारा सतत निगरानी रखी जाएगी तथा आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अशोकनगर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि विद्यार्थियों के भविष्य एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों एवं प्रशासनिक आदेशों का पालन करें तथा शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें।

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