उल्लेखनीय है कि भू-माफियाओं की मिलीभगत से शासकीय दस्तावेज में फर्जी पटट्टे तैयार कर शासकीय दस्तावेजों में फर्जी पट्टेधारियों के नाम दर्ज कर और कूटरचना कर विकय पत्र करवाकर उक्त भूमि पर प्लॉटिंग आदि का कार्य प्रारंभ कर दिये जाने का मामला सामनें आया है। माननीय सिविल न्यायालय अशोकनगर में प्रचलित प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार ने भूमि को शासकीय बताया किन्तु तथ्यों को छुपाकर अनुचित रिर्पोट प्रस्तुत कर न्यायालय तहसीलदार तहसील अशोकनगर में नामांतरण करवा दिया गया। न्यायालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर द्वारा कारण बताओं नोटिस को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओं नोटिस का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर निलंबित की कार्यवाही की गई है।
कलेक्टर श्री आदित्य सिंह द्वारा प्रेक्षा जैन तत्कालीन पटवारी हल्का नं 04 वर्तमान हल्का नं. 26 को तत्काल प्रभाव से निंलबित किया गया है।
byZee Next 24
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