अशोकनगर।
दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित स्टाफ नर्स से कथित अभद्रता एवं चिकनपॉक्स बीमारी के दौरान अवकाश मांगने पर विवाद की खबरों को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अंतर्गत जांच के आदेश जारी किए गए हैं।
दैनिक भास्कर, अशोकनगर दैनिक पत्रिका एवं नवदुनिया में 20 दिसंबर 2025 को प्रकाशित समाचारों में आरोप लगाया गया था कि एक स्टाफ नर्स से सिविल सर्जन द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद मामला कलेक्ट्रेट तक पहुंच गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अशोकनगर राजेश कुमार जैन द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रकरण की जांच के लिए आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य अधिकारी-2 डॉ. रजनी छारी होंगी। समिति में जिला कार्यक्रम प्रबंधक कपिलदेव पारासर, सिस्टर ट्यूटर नाजिमा सैयद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी लीना नायक तथा सहायक ग्रेड-3 अनीता गुर्जवार को सदस्य बनाया गया है।
समिति को तीन दिवस के भीतर जांच पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश कलेक्टर अशोकनगर के अनुमोदन से जारी किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।