शिवपुरी जिले में किसानों और थोक सब्जी व्यापारियों से करोड़ों रुपये की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। बाहरी सब्जी व्यापारी ने उधारी पर सब्जी खरीदकर भुगतान नहीं किया, जिससे करीब एक सैकड़ा किसान और व्यापारी प्रभावित हुए हैं। लंबे समय से शिकायतों के बाद देहात थाना पुलिस ने आरोपी को पकड़कर थाने लाया। आरोपी के थाने पहुंचते ही बड़ी संख्या में किसान और व्यापारी देहात थाना पहुंच गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी फिरासत अली पुत्र इलायक अली (50 वर्ष) निवासी मोहल्ला खेड़ा बलायकोट शाहबाद, थाना शाहबाद जिला हरदोई (उ.प्र.) ने फोरलाइन स्थित सैंया होटल के पीछे वाड़ा व कमरा किराये पर लेकर सब्जी व्यापार शुरू किया था। शुरुआत में वह आसपास के किसानों से टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, गाजर, मक्का सहित अन्य फसलें खरीदकर समय पर भुगतान करता रहा। इससे किसानों का उस पर भरोसा बन गया। कुछ समय बाद आरोपी ने उधारी पर सब्जियां लेना शुरू किया और धीरे-धीरे भुगतान बंद कर दिया।
चेक देकर टालता रहा, दोनों चेक हुए बाउंस -
फरियादी सतीश रावत (27 वर्ष) निवासी ग्राम सेंसई सड़क थाना कोलारस ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उनसे करीब 8 लाख 60 हजार रुपये की फसल खरीदी। भुगतान के नाम पर आरोपी ने पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया, जिसे बैंक ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद दूसरा चेक आईसीआईसीआई बैंक में लगाया गया, जो बाउंस हो गया। इसके बाद भी आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा।
इन किसानों और व्यापारियों से हुई धोखाधड़ी -
पुलिस जांच में अब तक जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी होना सामने आया है, उनके नाम और बकाया राशि इस प्रकार है
सतीश रावत, ग्राम सेंसई सड़क – ₹8,60,000
मुनीत मित्तल, सैंया होटल संचालक – ₹2,00,000
भुल्लन खान, पल्लेदार, निवासी सेंसई – ₹45,000
हरदीप सिंह सरदार, निवासी बासखेड़ी – ₹1,50,000
माधव सिंह यादव, निवासी सेतिरया – ₹55,000
कुवेर यादव – ₹25,000
कुलदीप रावत – ₹28,000
रफीक खान – ₹1,28,000
सुल्तान खान – ₹50,000
सिरनाम रावत, निवासी मानकपुर – ₹37,000
वासुदेव राठौर – ₹5,00,000
पूरन सिंह राठौर – ₹15,00,000
वीर सिंह रावत, निवासी मुढेनी – ₹40,000
इसके अलावा भी अन्य किसानों और व्यापारियों के रुपये बकाया बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक जांच में 36 लाख 18 हजार रुपये की ठगी प्रमाणित हुई है, जबकि कुल राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है।
देहात थाना प्रभारी जितेन्द्र मावई ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 316(2) और 318(4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य पीड़ित किसानों व व्यापारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मामले की विवेचना जारी है।