राजधानी के प्राइवेट स्कूलों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की सर्वोच्च अदालत ने फीस को लेकर दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

 दरअसल, दिल्ली सरकार ने फीस पर लगाम लगाने को लेकर स्कूल लेवल कमेटियां बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसे लेकर प्राइवेट स्कूल सीधे दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए. स्कूलों ने मांग की कि सरकार के इस नोटिफिकेशन पर तत्काल रोक लगाई जाए. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया.

हालांकि, चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि कमेटियां पहले तय 10 जनवरी की जगह 20 जनवरी तक बनाई जा सकती हैं. इसके साथ ही बेंच ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट को फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी तक बढ़ानी होगी. पहले यह काम 25 जनवरी तक करना था.

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